न्याय पाना सभी का अधिकार: जिला जज विजय लक्ष्मी

कानूनी प्रक्रिया की जानकारी होना सभी को आवश्यक है कानून से न्याय पाना सभी का अधिकार है इसके लिए न्याय से वंचित रहने वाले, न्यायिक प्रक्रिया से अंजान लोगों को लोक अदालतों के माध्यम से कानूनी सहायता जानकारी दी जा रही है। लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से वादों का निपटारा होता है। वहीं जन समस्याओं के निस्तारण पर भी कार्य किया जाता है। कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए सभी विद्यालयों, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू हिंसा, पेंशन, मोटर दुर्घटना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि के पम्पलेट मिनी शिविरों में वितरित किये जायें। सुनिश्चित किया कि न्याय पाने से कोई वंचित न रहे यदि कोई व्यक्ति वाद लड़ने में सक्षम नहीं है उसे तत्काल निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त उद्गार जिला जज विजय लक्ष्मी ने जिला विधिक साक्षरता की मासिक बैठक को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि अदालतों के माध्यम से समस्याओं पर भी निगरानी करनी है। इसके लिए सजग रहकर कार्य करें। सीजीएम अपने अधिकारों का उचित इस्तेमाल कर डग्गेमारी रोके जो वाहन सड़क पर अवैध रूप से संचालित है मानक से अधिक सवारी वाहनों में ले जा रहे उनके विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करें। उन्होंने नगर में सड़कों की खराब दशा पर असंतोष व्यक्त किया। अध्यक्ष नगर पालिका ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में सीवर लाइन वाली सड़कों की मरम्मत हेतु टेण्डर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है वर्षा के मौसम के बाद कार्य तत्काल प्रारंभ करा दिया जायेगा।

जिला जज ने कहा कि नरेगा में बहुत शिकायतें मिल रही है। इस योजना में भ्रष्टाचार चरम पर है उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि वे लगातार समीक्षा करें। मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि नरेगा में गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है।

इस अवसर पर अपर जिला जज डीवी जैन, अन्य न्यायिक अधिकारी गण, मुख्य विकास अधिकारी जेबी सिंह, अध्यक्ष नगरपालिका आलोक गुप्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वेद प्रकाश गुप्ता, सरला तिवारी, एडवोकेट आदि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन सिविल जज प्रवर वर्ग सचिव मु. रिजवानुलहक ने किया।

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